Mumbai (15 अक्टूबर 2026): : बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान ख़ान (Imran Khan) को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) और मुंबई पुलिस की ओर से भारत छोड़ने का आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में इमरान ख़ान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन पर अमेरिकी नागरिक (OCI कार्डधारक) होने के बावजूद राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर फॉरेनर्स एक्ट (Foreigners Act) और इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
किरीट सोमैया की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
यह पूरा मामला 10 अक्टूबर का है, जब इमरान ख़ान मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था।
इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया ने गामदेवी पुलिस स्टेशन और FRRO इमिग्रेशन डिवीजन में शिकायत दर्ज कराई थी। सोमैया ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी नागरिकता रखने वाले इमरान ख़ान ओसीआई (OCI) नियमों और वीजा शर्तों का उल्लंघन कर भारत में राजनीतिक गतिविधियों व प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं।
पुलिस और FRRO नोटिस में क्या है?
गामदेवी पुलिस स्टेशन से मिली शिकायत के आधार पर FRRO ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार: “इमरान ख़ान अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने 10 अक्टूबर को बिना अनुमति वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर फॉरेनर्स एक्ट और इमिग्रेशन कानून की धाराओं का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस थमाया गया है।”
इमरान ख़ान ने हिरासत के समय क्या कहा था?
हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ख़ान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि वे किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि इस शहर के एक आम नागरिक के तौर पर वहां पहुंचे थे। उन्होंने सवाल उठाया था कि लोगों की आवाज और आवाजाही पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। फिलहाल, FRRO द्वारा देश छोड़ने का नोटिस मिलने पर अभिनेता की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।



